आयुध निर्माणी के कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं, इसलिए उन्हें सेवानिवृत्ति (Retirement) के समय व्यापक वित्तीय लाभ (Financial Benefits) प्राप्त होते हैं। 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System - NPS) के तहत कवर किया जाता है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का अंशदान (Contribution) जमा होता है। यह संचित राशि बुढ़ापे में आर्थिक स्वतंत्रता (Financial Independence) सुनिश्चित करती है।
सेवानिवृत्ति के अवसर पर कर्मचारी को ग्रेच्युटी (Gratuity) की एकमुश्त राशि दी जाती है, जिसकी गणना उसकी सेवा के वर्षों और अंतिम वेतन के आधार पर होती है। इसके अतिरिक्त, संचित अर्जित अवकाश (Earned Leave) के बदले नकद भुगतान (Leave Encashment) भी किया जाता है। यह वित्तीय सुरक्षा कर्मचारी को अपने भविष्य की योजनाओं को साकार करने में मदद करती है।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों को आजीवन चिकित्सा सुविधा (Life-long Medical Facility) प्रदान की जाती है, जिसके तहत वे सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद भी कैंटीन कार्ड (Canteen Facility) का लाभ मिलता रहता है, जिससे वे सस्ती दरों पर घरेलू सामान खरीद सकते हैं। यह सुविधा उनके दैनिक जीवन के खर्चों को कम करने में सहायक होती है।
भविष्य निधि (Provident Fund) की राशि और उस पर मिलने वाला ब्याज भी सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को सौंप दिया जाता है। यदि सेवा के दौरान कर्मचारी की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) और पारिवारिक पेंशन (Family Pension) के लाभ दिए जाते हैं। ये योजनाएं कर्मचारी के परिवार को सामाजिक सुरक्षा (Social Security) प्रदान करती हैं।
एक आयुध निर्माणी कर्मचारी के रूप में बिताया गया समय न केवल आर्थिक रूप से फलदायी होता है, बल्कि उन्हें देश की रक्षा (Defense of Nation) के लिए काम करने का गौरव भी मिलता है। सेवानिवृत्ति के बाद वे पूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) जैसी कुछ श्रेणियों के लाभों के लिए भी पात्र हो सकते हैं। यह करियर पथ सम्मान, सुरक्षा और एक निश्चित भविष्य की गारंटी (Guarantee) देता है।