भारत में किसी Party (दल) को राष्ट्रीय पार्टी (National Party) का दर्जा (Status) भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India - ECI) द्वारा निर्धारित (Determined) कुछ कठोर (Strict) मानदंडों (Criteria) को पूरा (Meeting) करने के बाद (After) मिलता है। यह दर्जा (Status) पार्टी (Party) को पूरे देश (Country) में चुनावी (Electoral) गतिविधियों (Activities) के लिए विशेष (Special) अधिकार (Rights) और पहचान (Identity) प्रदान (Provides) करता है।
निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने राष्ट्रीय पार्टी (National Party) का दर्जा (Status) देने के लिए मुख्य रूप से (Mainly) तीन (Three) अलग-अलग (Different) शर्तें (Conditions) तय (Fixed) की हैं, जिनमें से किसी भी एक (Any One) को पूरा (Meeting) करना आवश्यक (Necessary) है। पहली (First) शर्त (Condition) यह है कि पार्टी (Party) को चार (Four) या अधिक (More) राज्यों (States) में राज्य पार्टी (State Party) के रूप में मान्यता (Recognition) प्राप्त (Received) होनी चाहिए।
दूसरी (Second) शर्त (Condition) यह है कि पार्टी (Party) को लोकसभा (Lok Sabha) के चुनावों (Elections) में कुल (Total) सीटों (Seats) का कम से कम (At Least) 2% (प्रतिशत) सीटें (Seats) जीतनी (Win) चाहिए और यह सीटें (Seats) कम से कम (At Least) तीन (Three) अलग-अलग (Different) राज्यों (States) से होनी चाहिए। यह सुनिश्चित (Ensures) करता है कि पार्टी (Party) की अपील (Appeal) केवल (Only) कुछ (Few) ही क्षेत्रों (Regions) तक सीमित (Limited) न हो।
तीसरी (Third) शर्त (Condition) सबसे आम (Most Common) है। इसके तहत (Under Which), पार्टी (Party) को कम से कम (At Least) चार (Four) राज्यों (States) में लोकसभा (Lok Sabha) या विधानसभा (Assembly) चुनावों (Elections) में कुल (Total) डाले (Polled) गए वैध (Valid) वोटों (Votes) का 6% (प्रतिशत) वोट (Vote) प्राप्त (Received) करना चाहिए। इस वोट शेयर (Vote Share) के साथ-साथ (Along With) पार्टी (Party) को किसी भी (Any) राज्य (State) या राज्यों (States) से चार (Four) लोकसभा (Lok Sabha) सीटें (Seats) भी जीतनी (Win) चाहिए।
राष्ट्रीय पार्टी (National Party) बनने (Becoming) पर पार्टी (Party) को देश भर (Nationwide) में एक आरक्षित (Reserved) चुनाव चिन्ह (Election Symbol) मिलता है, मुफ्त (Free) चुनावी (Electoral) रोल (Roll) की प्रतियाँ (Copies) मिलती हैं, और उन्हें सरकारी (Government) मीडिया (Media) पर प्रसारण (Broadcast) के लिए समय (Time) भी मिलता है।